15 अप्रैल 2026 · 15 April 2026राष्ट्रीय
महाराष्ट्र में 1 मई 2026 से ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी अनिवार्य
Maharashtra Makes Marathi Mandatory for Auto and Taxi Drivers from May 1, 2026
14 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि राज्य में सभी ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। यह नियम 1 मई 2026 — महाराष्ट्र दिवस (महाराष्ट्र स्थापना दिवस) से लागू होगा। इस तिथि का चुनाव प्रतीकात्मक है, क्योंकि 1 मई 1960 को संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बाद मराठी भाषी राज्य के रूप में महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मोटर परिवहन विभाग के राज्यभर में फैले 59 कार्यालयों के माध्यम से अभियान चलाया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध परिवहन विनियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्णय महाराष्ट्र में मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा की व्यापक नीति का हिस्सा है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों में बड़ी संख्या में गैर-मराठी भाषी प्रवासी चालक कार्यरत हैं, जिन पर इस नीति का सीधा प्रभाव पड़ेगा। यह मुद्दा भाषा राजनीति, क्षेत्रीय पहचान और परिवहन प्रशासन के संगम को दर्शाता है।
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