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3 अगस्त 2026 · 3 August 2026राजस्थान

राजस्थान में पालतू जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य, विलंब पर ₹5,000 का जुर्माना

Pet Animal Registration Now Mandatory in Rajasthan; ₹5,000 Fine After September 30

राजस्थान में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। 30 सितंबर की समय सीमा के बाद पंजीकरण न कराने पर ₹5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नीति राज्य में पशुपालन विनियमन और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू की गई है। RAS परीक्षार्थियों को राजस्थान की नई कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों से अवगत रहना चाहिए।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert

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