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राजस्थान

राजस्थान में पालतू जानवरों का पंजीकरण अनिवार्य, विलंब पर ₹5,000 का जुर्माना

3 अगस्त 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

क्या हुआ

राजस्थान में पालतू जानवरों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। 30 सितंबर की समय सीमा के बाद पंजीकरण न कराने पर ₹5,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यह नीति राज्य में पशुपालन विनियमन और स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लागू की गई है। RAS परीक्षार्थियों को राजस्थान की नई कल्याणकारी नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों से अवगत रहना चाहिए।

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