14 मार्च 2026 · 14 March 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
अनुसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करना
Denial of public spaces to Scheduled Castes
अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता का उन्मूलन; SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 द्वारा संरक्षण।
मुख्य तथ्य
- •SC को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने का मुद्दा।
- •अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता उन्मूलन; दंडनीय।
- •भेदभाव — मंदिर, जल स्रोत, श्मशान तक पहुँच से वंचना।
- •नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955।
- •SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989।
अनuसूचित जातियों को सार्वजनिक स्थानों से वंचित करने (denial of public spaces) का मुद्दा चर्चा में रहा। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है व इसके किसी भी रूप के आचरण को दंडनीय बनाता है। फिर भी, कुछ क्षेत्रों में SC समुदायों को मंदिरों, जल स्रोतों, श्मशान व सार्वजनिक आयोजनों तक पहुँच से वंचित करने जैसी भेदभावपूर्ण प्रथाएँ बनी रहती हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 व SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 ऐसे भेदभाव व अत्याचारों के विरुद्ध कानूनी सुरक्षा देते हैं। यह सामाजिक न्याय, समानता (अनुच्छेद 14, 15) व सामाजिक समावेशन से जुड़ा है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
अनुच्छेद 17, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम व सामाजिक न्याय राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
अनुच्छेद 17 — अस्पृश्यता उन्मूलन। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955; SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अनुच्छेद 14, 15।
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