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14 जनवरी 2026 · 14 January 2026

राजस्थान: अशांत क्षेत्रों में संपत्ति संरक्षण हेतु नया विधेयक

Rajasthan: New Bill for Property Protection in Disturbed Areas

21 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने अशांत क्षेत्रों में संपत्ति व किरायेदार संरक्षण विधेयक का मसौदा मंजूर किया।

मुख्य तथ्य

  • मसौदा मंजूरी: 21 जनवरी 2026
  • उद्देश्य: अशांत क्षेत्रों में संपत्ति व किरायेदार संरक्षण
  • कलेक्टर अनुमति अनिवार्य; अन्यथा हस्तांतरण शून्य
  • दंड: 3-5 वर्ष कारावास व जुर्माना (गैर-जमानती)
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 21 जनवरी 2026 को कैबिनेट ने 'राजस्थान अशांत क्षेत्रों में अचल संपत्ति हस्तांतरण निषेध एवं किरायेदार संरक्षण विधेयक, 2026' का मसौदा मंजूर किया। अशांत घोषित क्षेत्र में जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना संपत्ति का कोई भी हस्तांतरण शून्य माना जाएगा। उल्लंघन गैर-जमानती व संज्ञेय अपराध होगा, जिसमें 3-5 वर्ष कारावास व जुर्माने का प्रावधान है।

🎯 परीक्षा में कैसे आएगा

विधेयक का नाम, दंड अवधि और अपराध श्रेणी याद रखें।

📚 संबंधित स्थायी GK

गैर-जमानती व संज्ञेय अपराध में पुलिस बिना वारंट गिरफ्तारी कर सकती है।

✨ RajAI— RAS Prelims Expert

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