10 फरवरी 2026 · 10 February 2026
राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2026
Right to Disconnect Bill 2026
'राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक 2026' (Right to Disconnect Bill) की चर्चा हुई। 'डिस्कनेक्ट करने का अधिकार' कर्मचारियों का वह अधिकार है कि वे आधिकारिक कार्य-घंटों के बाद नियोक्ता के कॉल, ईमेल व संदेशों का जवाब देने के लिए बाध्य न हों (बिना दंड के)। डिजिटल युग व 'वर्क फ्रॉम होम' में काम व निजी जीवन की सीमाएँ धुंधली हो जाने से तनाव, बर्नआउट व मानसिक-थकान बढ़ी है — यह अधिकार 'कार्य-जीवन संतुलन' (work-life balance) व कर्मचारी-कल्याण की रक्षा करता है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ऐसे कानून हैं। भारत में यह एक निजी सदस्य विधेयक के रूप में लाया गया है। यह श्रम-अधिकार, कर्मचारी-कल्याण व सामाजिक मुद्दे से जुड़ा है। यह राजव्यवस्था से जुड़ा है।
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