57वीं GST परिषद की बैठक में प्रक्रिया सुधार और व्यापार सुविधा की सिफारिशें
9 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
याद रखें · एक पंक्ति में
57वीं GST परिषद की बैठक 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड और निर्णय प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिश की गई।
क्या हुआ
57वीं GST परिषद की बैठक 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और मेघालय के मुख्यमंत्री, मणिपुर और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। परिषद ने प्रक्रिया सुधारों की सिफारिश की, जिसमें पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, स्वचालित पंजीकरण रद्दीकरण (जहां सभी रिटर्न दाखिल और बकाया चुकाया गया हो), ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे विक्रेताओं के लिए सरलीकृत पंजीकरण (₹2.5 लाख प्रति माह ITC सीमा के साथ), और रिटर्न दाखिल करने में बेमेल को कम करने के उपाय शामिल हैं। 56वीं बैठक में दर युक्तिकरण पर ध्यान दिया गया था, जबकि 57वीं बैठक ने अनुपालन सुविधा पर केंद्रित किया।
पृष्ठभूमि
56वीं GST परिषद की बैठक में दर युक्तिकरण और दरों में कमी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। CGST नियम, 2017 के नियम 14A के तहत, उन मामलों में स्वचालित पंजीकरण दिया जा रहा है जहां आवेदक प्रति माह ₹2.5 लाख से अधिक ITC पास नहीं करना चाहता।
मुख्य तथ्य
- 157वीं GST परिषद की बैठक 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई।
- 2बैठक में पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड और निर्णय प्रक्रियाओं में सुधार की सिफारिश की गई।
- 3₹2.5 लाख प्रति माह ITC सीमा वाले करदाताओं के लिए स्वचालित पंजीकरण रद्दीकरण की व्यवस्था की गई।
- 4ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे विक्रेताओं के लिए सरलीकृत पंजीकरण तंत्र (नियम 14B) की सिफारिश की गई।
- 556वीं बैठक में दर युक्तिकरण पर ध्यान दिया गया था, 57वीं में अनुपालन सुविधा पर।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. 57वीं GST परिषद की बैठक किस तिथि को आयोजित हुई? (8 अक्टूबर 2026) 2. ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर छोटे विक्रेताओं के लिए सरलीकृत पंजीकरण किस नियम के तहत सिफारिश किया गया? (नियम 14B, CGST नियम 2017)
स्थायी GK: GST परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है, जिसे 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 द्वारा जोड़ा गया था।