बॉम्बे HC ने COVID-19 केंद्र पर देर से पहुंचने वाले डॉक्टर के खिलाफ FIR रद्द की
18 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
क्या हुआ
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी के दौरान ड्यूटी सेंटर पर देर से पहुंचने के आरोप में एक डॉक्टर के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द कर दिया। यह FIR महाराष्ट्र में 108 एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा से जुड़े डॉ. विनायक शंकर भालेराव की शिकायत पर दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय ने तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों की जांच के बाद FIR को कानूनी रूप से अस्थिर पाया और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए इसे रद्द करने का आदेश दिया। यह धारा उच्च न्यायालयों को कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति देती है। यह निर्णय परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह CrPC धारा 482 के तहत उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में चिकित्सा पेशेवरों को न्यायिक सुरक्षा और COVID-19 जैसी घोषित स्वास्थ्य आपदाओं के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले कानूनी ढांचे को रेखांकित करता है। 108 एम्बुलेंस सेवा महाराष्ट्र और राजस्थान सहित कई राज्यों में सरकार समर्थित आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली है।