7 मई 2026 · 7 May 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
कैबिनेट ने SC की संख्या 38 करने का विधेयक मंजूर किया
Cabinet clears bill to expand SC strength to 38
SC संख्या 34 से 38; अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद कानून द्वारा बढ़ा सकती है।
मुख्य तथ्य
- •मंत्रिमंडल ने SC की संख्या 38 करने का विधेयक मंज़ूर किया।
- •वर्तमान — CJI + 33 = 34 न्यायाधीश।
- •संख्या संसद कानून द्वारा तय (अनुच्छेद 124)।
- •उद्देश्य — लंबित मामलों का बैकलॉग कम करना।
- •नियुक्ति — कॉलेजियम प्रणाली।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या बढ़ाकर 38 करने का विधेयक मंज़ूर किया। वर्तमान में SC में अधिकतम 34 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य) हैं। न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है (अनुच्छेद 124)। संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लंबित मामलों के विशाल बैकलॉग को कम करना व न्याय वितरण में तेज़ी लाना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
अनुच्छेद 124, न्यायाधीशों की संख्या व लंबित मामले राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
SC — अनुच्छेद 124; न्यायाधीश संख्या संसद तय करती है (वर्तमान अधिकतम 34)। नियुक्ति — कॉलेजियम। CJI — सर्वोच्च न्यायाधीश। प्रस्तावित संख्या — 38।
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