कैबिनेट ने SC की संख्या 38 करने का विधेयक मंजूर किया
7 मई 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
SC संख्या 34 से 38; अनुच्छेद 124(1) के तहत संसद कानून द्वारा बढ़ा सकती है।
क्या हुआ
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश संख्या बढ़ाकर 38 करने का विधेयक मंज़ूर किया। वर्तमान में SC में अधिकतम 34 न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश + 33 अन्य) हैं। न्यायाधीशों की संख्या संसद कानून द्वारा निर्धारित करती है (अनुच्छेद 124)। संख्या बढ़ाने का उद्देश्य लंबित मामलों के विशाल बैकलॉग को कम करना व न्याय वितरण में तेज़ी लाना है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है।
मुख्य तथ्य
- 1मंत्रिमंडल ने SC की संख्या 38 करने का विधेयक मंज़ूर किया।
- 2वर्तमान — CJI + 33 = 34 न्यायाधीश।
- 3संख्या संसद कानून द्वारा तय (अनुच्छेद 124)।
- 4उद्देश्य — लंबित मामलों का बैकलॉग कम करना।
- 5नियुक्ति — कॉलेजियम प्रणाली।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
अनुच्छेद 124, न्यायाधीशों की संख्या व लंबित मामले राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: SC — अनुच्छेद 124; न्यायाधीश संख्या संसद तय करती है (वर्तमान अधिकतम 34)। नियुक्ति — कॉलेजियम। CJI — सर्वोच्च न्यायाधीश। प्रस्तावित संख्या — 38।