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राष्ट्रीय

EWS वर्ग SC/ST/OBC की तरह आयु छूट या अतिरिक्त प्रयासों का हकदार नहीं: दिल्ली HC

18 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

क्या हुआ

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्ति प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु छूट या अतिरिक्त प्रयासों के हकदार नहीं हैं, जो लाभ SC, ST और OBC उम्मीदवारों को दिए जाते हैं। खंडपीठ ने कहा कि EWS की आर्थिक वंचना, SC, ST और OBC समुदायों द्वारा सदियों से झेले गए जाति-आधारित व्यवस्थागत भेदभाव से तुलनीय नहीं है, जो उनकी विशेष छूट का संवैधानिक आधार है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि EWS को आयु और प्रयास छूट न देने की सरकारी नीति केवल इसलिए 'दुर्भावनापूर्ण, मनमानी या असंवैधानिक' नहीं है क्योंकि विभिन्न आरक्षित वर्गों को अलग-अलग छूट दी गई है। EWS आरक्षण 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़कर लागू किया गया था, जो सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने नवंबर 2022 में जनहित अभियान मामले में इस संशोधन को बरकरार रखा था।

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