6 मार्च 2026 · 6 March 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
भारत में राज्यपाल व उपराज्यपाल की नियुक्ति
Governor and Lieutenant Governor appointment in India
राज्यपाल — अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त; राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' पद धारण।
मुख्य तथ्य
- •राज्यपाल व उपराज्यपाल की नियुक्ति।
- •राज्यपाल — अनुच्छेद 155; राष्ट्रपति नियुक्त।
- •'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (अनुच्छेद 156)।
- •उपराज्यपाल — केंद्र शासित प्रदेश (अनुच्छेद 239)।
- •केंद्र-राज्य संबंध; सरकारिया/पुंछी आयोग।
भारत में राज्यपाल व उपराज्यपाल की नियुक्ति चर्चा में रही। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है; अनुच्छेद 155 के अनुसार उसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है (व्यवहार में केंद्र सरकार की सलाह पर), तथा वह 'राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत' (अनुच्छेद 156) पद धारण करता है। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों (दिल्ली, पुडुचेरी, J&K, लद्दाख आदि) के प्रशासक होते हैं (अनुच्छेद 239)। राज्यपाल की भूमिका — विधेयकों पर सहमति, मुख्यमंत्री नियुक्ति, विवेकाधिकार — प्रायः केंद्र-राज्य संबंधों व संघवाद की बहस का विषय रही है (सरकारिया/पुंछी आयोग)। यह संघीय ढाँचे से जुड़ा है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
राज्यपाल, अनुच्छेद 155/156 व उपराज्यपाल राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
राज्यपाल — अनुच्छेद 153-156; राष्ट्रपति नियुक्त; प्रसादपर्यंत। उपराज्यपाल — UT (अनुच्छेद 239)। सरकारिया/पुंछी आयोग।
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