अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)
21 फरवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
ICC — रोम संविधि (1998) से स्थापित; हेग (नीदरलैंड) मुख्यालय; भारत व अमेरिका सदस्य नहीं।
क्या हुआ
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) की चर्चा हुई। ICC नीदरलैंड के हेग में स्थित एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जो 1998 की रोम संविधि (2002 में लागू) के तहत स्थापित हुआ। यह चार गंभीर अंतरराष्ट्रीय अपराधों — नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराध, युद्ध अपराध व आक्रामकता के अपराध — के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। यह तब हस्तक्षेप करता है जब राष्ट्रीय न्यायालय अक्षम/अनिच्छुक हों (पूरकता का सिद्धांत)। भारत, अमेरिका, चीन व रूस ICC के सदस्य नहीं हैं। यह ICJ (राज्यों के बीच विवाद) से भिन्न है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून व मानवाधिकार न्याय से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC)।
- 2हेग; रोम संविधि (1998, लागू 2002)।
- 34 अपराध — नरसंहार, मानवता विरुद्ध, युद्ध, आक्रामकता।
- 4पूरकता का सिद्धांत; व्यक्तियों पर मुकदमा।
- 5भारत, US, चीन, रूस सदस्य नहीं; ICJ से भिन्न।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
ICC, रोम संविधि व भारत का रुख अंतरराष्ट्रीय में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: ICC — हेग; रोम संविधि (1998, लागू 2002)। 4 अपराध — नरसंहार, मानवता विरुद्ध, युद्ध, आक्रामकता। भारत/US/चीन/रूस सदस्य नहीं। ICJ से भिन्न।