4 फरवरी 2026 · 4 February 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
मणिपुर विधानसभा संवैधानिक गतिरोध
Manipur Assembly constitutional deadlock
अनुच्छेद 174 — राज्यपाल विधानसभा को सत्रावसान/भंग कर सकते हैं; मणिपुर में राष्ट्रपति शासन (2025)।
मुख्य तथ्य
- •मणिपुर विधानसभा का संवैधानिक गतिरोध।
- •अनुच्छेद 174 — सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं।
- •जातीय हिंसा व राजनीतिक अस्थिरता।
- •अनुच्छेद 356 — राष्ट्रपति शासन।
- •राज्यपाल की भूमिका; केंद्र-राज्य संबंध।
मणिपुर विधानसभा के संवैधानिक गतिरोध की चर्चा हुई। संविधान के अनुच्छेद 174(1) के अनुसार, विधानसभा के दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए — अन्यथा संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है। मणिपुर में जारी जातीय हिंसा व राजनीतिक अस्थिरता के बीच विधानसभा सत्र न बुलाने/राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में यह मुद्दा उठा। अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन) तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। राज्यपाल की भूमिका, संघवाद व लोकतांत्रिक प्रक्रिया इसमें केंद्रीय हैं। यह संवैधानिक प्रावधानों व केंद्र-राज्य संबंधों से जुड़ा है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
अनुच्छेद 174/356, राष्ट्रपति शासन व राज्यपाल की भूमिका राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
अनुच्छेद 174 — सत्रों के बीच 6 माह का नियम। अनुच्छेद 356 — राष्ट्रपति शासन (संवैधानिक तंत्र की विफलता)। राज्यपाल; एस.आर. बोम्मई वाद।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert