असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की अधिसूचना
30 अक्टूबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन अधिसूचित किया।
क्या हुआ
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का आधिकारिक गठन अधिसूचित किया है। यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के तहत स्थापित किया गया है। बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे और इसमें केंद्र व राज्य सरकारों, प्रमुख एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज संगठनों, श्रमिक संघों तथा गिग एवं प्लेटफॉर्म संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बोर्ड का कार्य असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना, उनकी निगरानी करना और सिफारिशें देना है। बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा। इसके कार्यों में योजनाओं की सिफारिश, केंद्र सरकार को परामर्श, योजनाओं की निगरानी, राज्य स्तर पर रिकॉर्ड रखरखाव की समीक्षा तथा कोष व खातों के व्यय की समीक्षा शामिल है।
पृष्ठभूमि
यह बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता के वैधानिक ढांचे के तहत स्थापित किया गया है। यह डिजिटल गिग और प्लेटफॉर्म पेशेवरों को भारत की औपचारिक कल्याण संरचना में एकीकृत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक बदलाव है।
मुख्य तथ्य
- 1श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अधिसूचित किया (30 अक्टूबर 2026)।
- 2बोर्ड सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत स्थापित किया गया है।
- 3बोर्ड की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री करेंगे।
- 4बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार बैठक करेगा।
- 5बोर्ड में केंद्र, राज्य सरकारों, एग्रीगेटर कंपनियों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज और श्रमिक संघों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
1. असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड किस संहिता के तहत स्थापित किया गया है? (सामाजिक सुरक्षा संहिता) 2. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बैठक करेगा? (तीन बार)
स्थायी GK: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भारत में चार श्रम संहिताओं में से एक है, जो नौ पुराने श्रम कानूनों को समेकित करती है।