भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का गठन, BPSS का स्थान लिया
1 अक्टूबर 2025 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा कि भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 3(2) के तहत भुगतान नियामक बोर्ड (PRB) का गठन किया गया, जिसने पूर्ववर्ती भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) का स्थान लिया।
क्या हुआ
यह बोर्ड भारत में भुगतान व निपटान प्रणालियों के नियमन, पर्यवेक्षण व विकास हेतु उत्तरदायी है। छह सदस्यीय बोर्ड में RBI गवर्नर (अध्यक्ष), भुगतान एवं निपटान प्रणाली प्रभारी डिप्टी गवर्नर व कार्यकारी निदेशक (RBI के दो प्रतिनिधि) तथा केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य शामिल हैं- वित्तीय सेवा विभाग सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव तथा पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन।
मुख्य तथ्य
- 1कानूनी आधार: भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 3(2)।
- 2प्रतिस्थापित: भुगतान एवं निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS)।
- 3अध्यक्ष: RBI गवर्नर; कुल सदस्य: 6।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
भुगतान प्रणाली नियामक निकायों के पुनर्गठन व संरचना RAS मुख्य परीक्षा के बैंकिंग-वित्तीय नियमन प्रश्नपत्र में उपयोगी है।
स्थायी GK: भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 भारत में डिजिटल भुगतान प्रणालियों (जैसे UPI, IMPS, NEFT) के नियमन का मूल कानूनी ढांचा है।