22 अगस्त 2026 · 22 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
राजस्थान सरकारी स्कूलों में अनाधिकृत प्रवेश और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध
Rajasthan Restricts Unauthorised Entry and Photography in Government Schools
राजस्थान ने स्कूलों में बच्चों की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधात्मक दिशानिर्देश लागू किए।
मुख्य तथ्य
- •प्रधानाध्यापक की पूर्व अनुमति के बिना बाहरी प्रवेश वर्जित
- •फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य
- •उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, POCSO Act और IT Act के तहत कार्रवाई
- •संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित
राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधानाध्यापक की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश नहीं कर सकता। स्कूल के कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों और खेल के मैदानों में आना वर्जित है। छात्रों और शिक्षकों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लिखित अनुमति आवश्यक है। नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023, POCSO Act और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये दिशानिर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित हैं।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
संविधान के अनुच्छेद 21 और बालक संरक्षण कानूनों के संदर्भ में सरकारी स्कूलों की सुरक्षा नीति।
📚 संबंधित स्थायी GK
अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता की सुरक्षा प्रदान करता है।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert