23 अगस्त 2026 · 23 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध
Rajasthan Restricts Unauthorised Entry and Photography in Government Schools
राजस्थान स्कूलों में छात्र गोपनीयता के लिए सख्त प्रवेश और फोटोग्राफी प्रतिबंध।
मुख्य तथ्य
- •प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता
- •फोटोग्राफी और साक्षात्कार के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है
- •उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता, पॉक्सो और किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई
- •अनुच्छेद 21 (जीवन और गरिमा का अधिकार) पर आधारित
राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी नई नीति सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित करती है। प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति स्कूल परिसर में नहीं जा सकता। छात्रों, शिक्षकों और स्कूल गतिविधियों की तस्वीरें, वीडियो और साक्षात्कार के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और खेल के मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। यह दिशानिर्देश भारतीय न्याय संहिता 2023, पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत संरक्षण प्रदान करता है। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 है जो जीवन, गरिमा और गोपनीयता के अधिकारों की रक्षा करता है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21), बाल संरक्षण कानून और शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न।
📚 संबंधित स्थायी GK
अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert