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24 अगस्त 2026 · 24 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकारी स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश और फोटोग्राफी प्रतिबंधित करती है

Rajasthan Restricts Unauthorised Entry and Photography in Government Schools

राजस्थान ने स्कूलों में छात्र सुरक्षा के लिए अनधिकृत प्रवेश और फोटोग्राफी को सख्ती से नियंत्रित किया।

मुख्य तथ्य

  • प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति के बिना कोई बाहरी प्रवेश नहीं
  • फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य
  • उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 और POCSO अधिनियम लागू हो सकते हैं
  • अनुच्छेद 21 के तहत संवैधानिक आधार
राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी नए दिशानिर्देश सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध लगाते हैं। प्रिंसिपल की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति स्कूल में प्रवेश नहीं कर सकता, और आगंतुकों को रजिस्टर में अपना प्रवेश दर्ज करना अनिवार्य है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लिखित अनुमति की आवश्यकता है। कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और खेल के मैदान जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में प्रवेश निषिद्ध है। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023, POCSO अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये दिशानिर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 पर आधारित हैं।

🎯 परीक्षा में कैसे आएगा

अनुच्छेद 21 के तहत गोपनीयता और गरिमा के अधिकार, बाल संरक्षण कानून और स्कूल प्रशासन की नीति।

📚 संबंधित स्थायी GK

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गोपनीयता की सुरक्षा प्रदान करता है।

✨ RajAI— RAS Prelims Expert

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