25 अगस्त 2026 · 25 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
राजस्थान सरकारी स्कूलों में अनाधिकृत प्रवेश और फोटोग्राफी पर प्रतिबंध
Rajasthan Restricts Unauthorised Entry and Photography in Government Schools
राजस्थान ने स्कूलों में छात्र गोपनीयता और सुरक्षा के लिए अनाधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया।
मुख्य तथ्य
- •प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति अनिवार्य
- •फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए लिखित अनुमति आवश्यक
- •कक्षा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और खेल के मैदान प्रतिबंधित क्षेत्र हैं
- •उल्लंघन पर POCSO अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई
राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देशों के अनुसार, बाहरी लोग प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना सरकारी स्कूलों में प्रवेश नहीं कर सकते। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और छात्र गतिविधि क्षेत्रों में प्रवेश निषिद्ध है। इस नीति का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 है, जो जीवन, गरिमा और गोपनीयता के अधिकार की रक्षा करता है। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, POCSO अधिनियम और IT अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
राजस्थान में स्कूल सुरक्षा नीति, संवैधानिक अधिकार और बाल संरक्षण कानूनों का संबंध।
📚 संबंधित स्थायी GK
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जिसमें गोपनीयता अधिकार शामिल है।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert