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22 अगस्त 2026 · 22 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध

Rajasthan Restricts Unauthorised Entry in Government Schools

राजस्थान ने छात्र गोपनीयता और सुरक्षा के लिए स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश को प्रतिबंधित किया।

मुख्य तथ्य

  • प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश निषेध
  • फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक
  • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 21
  • उल्लंघन पर पॉक्सो अधिनियम और आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई
राजस्थान शिक्षा विभाग ने स्कूल के घंटों के दौरान सरकारी स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और साक्षात्कार पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के तहत बाहरी व्यक्तियों को प्राचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकता है। विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल गतिविधियों की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के लिए पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है। कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और छात्रावास प्रतिबंधित क्षेत्र हैं। संवैधानिक आधार अनुच्छेद 21 है जो जीवन के अधिकार, गरिमा और गोपनीयता की सुरक्षा करता है। उल्लंघन की स्थिति में भारतीय न्याय संहिता, 2023, पॉक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

🎯 परीक्षा में कैसे आएगा

अनुच्छेद 21 और छात्रों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित राजस्थान की नीति।

📚 संबंधित स्थायी GK

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है।

✨ RajAI— RAS Prelims Expert

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