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25 अगस्त 2026 · 25 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण

राजस्थान में सरकारी स्कूलों में अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध

Rajasthan Restricts Unauthorised Entry in Government Schools

राजस्थान ने स्कूलों में छात्र गोपनीयता की रक्षा के लिए अनधिकृत प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया।

मुख्य तथ्य

  • प्रवेश के लिए प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति अनिवार्य
  • फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव स्ट्रीमिंग पर प्रतिबंध
  • अनुच्छेद 21 और POCSO अधिनियम पर आधारित
  • अनधिकृत प्रवेश में पुलिस को सूचित करने का प्रावधान
राजस्थान शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और गोपनीयता की रक्षा के लिए कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नियमों के अनुसार, कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति के बिना स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं कर सकता। छात्रों, शिक्षकों या स्कूल गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइव स्ट्रीमिंग के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। कक्षाएं, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और छात्रावास जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश निषिद्ध है। अनधिकृत प्रवेश की स्थिति में पुलिस को सूचित किया जाएगा। ये दिशानिर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 और 'इन लोको पेरेंटिस' सिद्धांत पर आधारित हैं।

🎯 परीक्षा में कैसे आएगा

राजस्थान के शिक्षा नीति सुधार और संवैधानिक अधिकार (अनुच्छेद 21) से संबंधित प्रश्न।

📚 संबंधित स्थायी GK

अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है।

✨ RajAI— RAS Prelims Expert

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