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10 मार्च 2026 · 10 March 2026

गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह मातृत्व अवकाश

12 weeks maternity leave for adoptive mothers

सर्वोच्च न्यायालय ने गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह मातृत्व अवकाश का आदेश दिया।

मुख्य तथ्य

  • धारा 60(4) असंवैधानिक घोषित
  • बच्चे की आयु अप्रासंगिक
  • 12 सप्ताह सवेतन अवकाश
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 60(4) तीन माह या अधिक आयु का बच्चा गोद लेने वाली महिलाओं को अवकाश से वंचित करती थी, जिसे न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया। अब बच्चे की आयु चाहे जो हो, गोद लेने वाली माँ 12 सप्ताह सवेतन अवकाश ले सकती है।

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📚 संबंधित स्थायी GK

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 भारत के चार श्रम संहिताओं में से एक है।

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