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राष्ट्रीय · राजव्यवस्था

SC कॉलेजियम ने कलकत्ता HC हेतु 9 न्यायाधीशों की सिफारिश की

14 मई 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

याद रखें · एक पंक्ति में

HC न्यायाधीश — अनुच्छेद 217; SC न्यायाधीश — अनुच्छेद 124(2); राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति।

क्या हुआ

सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की। कॉलेजियम प्रणाली के तहत उच्च न्यायपालिका (SC व HC) में न्यायाधीशों की नियुक्ति CJI की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम करता है। इसका आधार 'थ्री जजेस केस' (1993, 1998) हैं। अनुच्छेद 124 (SC) व 217 (HC) नियुक्ति प्रावधान देते हैं। 2015 में NJAC अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया था। नियुक्ति प्रक्रिया ज्ञापन (MoP) से संचालित होती है; इसमें न्यायपालिका-कार्यपालिका संतुलन की बहस है।

मुख्य तथ्य

  1. 1SC कॉलेजियम ने कलकत्ता HC हेतु 9 न्यायाधीश सुझाए।
  2. 2कॉलेजियम — CJI की अध्यक्षता; उच्च न्यायपालिका नियुक्ति।
  3. 3आधार — थ्री जजेस केस (1993, 1998)।
  4. 4अनुच्छेद 124 (SC), 217 (HC)।
  5. 5NJAC अधिनियम — 2015 में असंवैधानिक घोषित।

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

न्यायाधीशों की नियुक्ति, कॉलेजियम व अनुच्छेद 124/217 राजव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

स्थायी GK: कॉलेजियम — CJI + वरिष्ठ न्यायाधीश; थ्री जजेस केस (1993/1998)। अनुच्छेद 124 (SC), 217 (HC)। NJAC (99वाँ संशोधन) — 2015 में रद्द। MoP — प्रक्रिया ज्ञापन।

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