SC ने ज़िला कलेक्टरों को SWM नियम 2026 लागू करने का अधिकार दिया
11 मई 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
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कलेक्टरों को निगरानी प्रकोष्ठ, आभासी निरीक्षण व बल्क उल्लंघनकर्ताओं की बिजली-पानी काटने का अधिकार।
क्या हुआ
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज़िला कलेक्टरों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 लागू करने का अधिकार देने की चर्चा हुई। SWM नियम शहरी/ग्रामीण कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन (स्रोत पृथक्करण, प्रसंस्करण, अपशिष्ट-से-ऊर्जा) का ढाँचा देते हैं (पर्यावरण अधिनियम 1986 के तहत)। कमज़ोर कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती रही है — इसलिए SC ने ज़िला स्तर पर जवाबदेही व प्रवर्तन शक्ति कलेक्टरों को सौंपी, ताकि स्थानीय निकाय/शहर नियमों का पालन सुनिश्चित करें। ज़िला कलेक्टर ज़िले का प्रमुख प्रशासनिक/राजस्व अधिकारी होता है। यह पर्यावरण शासन, स्वच्छ भारत मिशन व सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। यह पर्यावरण व प्रशासन से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1SC ने कलेक्टरों को SWM नियम 2026 लागू करने का अधिकार दिया।
- 2SWM नियम — कचरे का वैज्ञानिक प्रबंधन।
- 3कमज़ोर कार्यान्वयन — ज़िला स्तर पर जवाबदेही।
- 4कलेक्टर — ज़िला प्रशासन का प्रमुख।
- 5पर्यावरण शासन; स्वच्छ भारत मिशन।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
SWM नियम, EPA 1986 व अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण/शासन में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: SWM नियम — पर्यावरण अधिनियम 1986। ज़िला कलेक्टर — ज़िला प्रशासन प्रमुख। प्रवर्तन/जवाबदेही। स्वच्छ भारत मिशन।