ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026
16 फरवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
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MoEFCC ने नए SWM नियम 2026 जारी किए; स्रोत-आधारित चार-तरफा पृथक्करण अनिवार्य (1 अप्रैल 2026 से)।
क्या हुआ
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 जारी किए, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। स्रोत-आधारित चार-तरफा पृथक्करण अनिवार्य: गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, सैनिटरी अपशिष्ट व विशेष देखभाल अपशिष्ट (बल्ब, बैटरी, दवाएँ)। एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल विकसित होगा।
मुख्य तथ्य
- 1प्रभावी: 1 अप्रैल 2026
- 2चार-तरफा पृथक्करण
- 3आधार: पर्यावरण अधिनियम 1986
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
चार-तरफा पृथक्करण व प्रभावी तिथि।
स्थायी GK: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 भोपाल त्रासदी के बाद बना।