16 फरवरी 2026 · 16 February 2026
लोकसभा में मूल प्रस्ताव (सब्सटेंटिव मोशन)
Substantive Motion in Lok Sabha
मूल प्रस्ताव — एक स्व-निहित स्वतंत्र प्रस्ताव; जैसे न्यायाधीश को हटाने या राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव।
मुख्य तथ्य
- •लोकसभा में मूल प्रस्ताव (Substantive Motion)।
- •प्रस्ताव — सदन के समक्ष निर्णय/राय हेतु औपचारिक प्रस्ताव।
- •मूल प्रस्ताव — स्वतंत्र, स्व-निहित।
- •उदाहरण — हटाने का प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव।
- •सहायक/अधीनस्थ प्रस्ताव से भिन्न; संसदीय जवाबदेही।
लोकसभा में 'मूल प्रस्ताव' (Substantive Motion) की चर्चा हुई। संसदीय प्रक्रिया में 'प्रस्ताव' (motion) सदन के समक्ष किसी विषय पर निर्णय/राय लेने का औपचारिक प्रस्ताव है। 'मूल प्रस्ताव' (substantive motion) एक स्वतंत्र, स्व-निहित (self-contained) प्रस्ताव है जो किसी महत्वपूर्ण मामले पर सदन की राय व्यक्त करता है (जैसे — राष्ट्रपति/न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव)। यह 'सहायक/अधीनस्थ प्रस्ताव' (जैसे संशोधन, स्थगन) से भिन्न होता है। प्रस्तावों के अन्य प्रकार — स्थानापन्न प्रस्ताव, अधीनस्थ प्रस्ताव। ये संसदीय बहस, जवाबदेही व विधायी प्रक्रिया के उपकरण हैं। यह राजव्यवस्था व संसदीय प्रक्रिया से जुड़ा है। यह राजव्यवस्था से जुड़ा है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
संसदीय प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव व महाभियोग राजव्यवस्था में पूछे जाते हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
मूल प्रस्ताव — स्वतंत्र, स्व-निहित; महत्वपूर्ण मामले पर सदन की राय (हटाने का प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव)। सहायक/अधीनस्थ प्रस्ताव से भिन्न।
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