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राष्ट्रीय · राजव्यवस्था

चुनावों में दो-बच्चों की अनिवार्यता समाप्त

25 फरवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

याद रखें · एक पंक्ति में

राजस्थान कैबिनेट ने पंचायत व नगरपालिका चुनाव हेतु दो-बच्चों की अयोग्यता हटाई।

क्या हुआ

25 फरवरी 2026 को राजस्थान कैबिनेट ने पंचायत व नगरपालिका चुनाव लड़ने हेतु दो से अधिक बच्चों की अयोग्यता हटा दी। 'राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026' (धारा 19) व 'राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026' (धारा 24) को मंजूरी दी गई। यह नियम 1995 में भैरों सिंह शेखावत सरकार में लागू हुआ था, 31 वर्ष बाद समाप्त। कारण: राज्य की कुल प्रजनन दर (TFR) 1991-94 के 3.63 से घटकर 2.0 हो गई।

मुख्य तथ्य

  1. 1दो-बच्चों की अयोग्यता समाप्त
  2. 21995 का नियम 31 वर्ष बाद हटा
  3. 3TFR 3.63 → 2.0

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

संशोधन विधेयक, धाराएँ व TFR।

स्थायी GK: TFR = कुल प्रजनन दर, प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या।

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