चुनावों में दो-बच्चों की अनिवार्यता समाप्त
25 फरवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
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राजस्थान कैबिनेट ने पंचायत व नगरपालिका चुनाव हेतु दो-बच्चों की अयोग्यता हटाई।
क्या हुआ
25 फरवरी 2026 को राजस्थान कैबिनेट ने पंचायत व नगरपालिका चुनाव लड़ने हेतु दो से अधिक बच्चों की अयोग्यता हटा दी। 'राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026' (धारा 19) व 'राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2026' (धारा 24) को मंजूरी दी गई। यह नियम 1995 में भैरों सिंह शेखावत सरकार में लागू हुआ था, 31 वर्ष बाद समाप्त। कारण: राज्य की कुल प्रजनन दर (TFR) 1991-94 के 3.63 से घटकर 2.0 हो गई।
मुख्य तथ्य
- 1दो-बच्चों की अयोग्यता समाप्त
- 21995 का नियम 31 वर्ष बाद हटा
- 3TFR 3.63 → 2.0
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
संशोधन विधेयक, धाराएँ व TFR।
स्थायी GK: TFR = कुल प्रजनन दर, प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या।