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भारत की संवैधानिक संरचना - RPSC RAS परीक्षा अध्ययन मार्गदर्शिका

Constitutional Framework of India - RPSC RAS Exam Study Guide

10 मिनटintermediate· Indian Constitution, Political System & Governance

परिचय | Introduction

भारत की संवैधानिक संरचना पूरे राष्ट्र को नियंत्रित करने वाली बुनियादी संरचना है। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें 395 मूल अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। यह लोकतंत्र, गणतंत्र और संप्रभुता के सिद्धांत स्थापित करता है।

ऐतिहासिक विकास | Historical Development

संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई। डॉ. भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। संविधान तैयार करने में 2 साल, 11 महीने, 18 दिन लगे। 299 सदस्यों ने भाग लिया। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

संरचना | Structure

भारतीय संविधान 22 भागों, 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों में विभाजित है। भाग III: मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35)। भाग IV: निदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 36-51)। 7वीं अनुसूची: संघ सूची (97), राज्य सूची (66), समवर्ती सूची (47)।

कार्यान्वयन | Implementation

संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। प्रस्तावना — न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। 18 वर्ष से अधिक हर नागरिक को मतदान का अधिकार।

वर्तमान स्थिति | Current Status

2026 तक 105 संशोधन हो चुके हैं। बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत (केशवानंद भारती, 1973) संविधान की मूल विशेषताओं की रक्षा करता है।

परीक्षा के महत्वपूर्ण बिंदु | Exam Points

  1. अपनाया: 26 नवंबर 1949; लागू: 26 जनवरी 1950
  2. संविधान सभा: 6 दिसंबर 1946, 299 सदस्य, अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  3. ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष: डॉ. भीमराव अंबेडकर
  4. संरचना: 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां
  5. प्रस्तावना: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व
  6. मौलिक अधिकार: अनुच्छेद 12-35 (भाग III)
  7. निदेशक सिद्धांत: अनुच्छेद 36-51 (न्यायेतर)
  8. बेसिक स्ट्रक्चर: केशवानंद भारती (1973)
  9. संशोधन: 2026 तक 105; 42वां संशोधन (1976) सबसे महत्वपूर्ण
  10. 7वीं अनुसूची: संघ 97, राज्य 66, समवर्ती 47
  11. मूल कर्तव्य: 42वां संशोधन (1976); अनुच्छेद 51A
  12. संवैधानिक सर्वोच्चता: सभी कानून संविधान के अनुरूप होने चाहिए

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