CBDT ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाई
28 सितंबर 2026 · Raj Study संपादकीय टीम · सरकारी स्रोत से तथ्य मिलाए गए
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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने ऑडिट के अधीन व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 हेतु आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 से बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दी।
क्या हुआ
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 28 सितंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 की उप-धारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के अंतर्गत तालिका में क्रम संख्या 2 पर उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आकलन वर्ष 2026-27 की आयकर रिटर्न दाखिल करने की मूल अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 थी। इसे अब बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है। साथ ही, ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की 'निर्दिष्ट तिथि' भी 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है। यह विस्तार केवल ऑडिट के अधीन व्यक्तियों पर लागू होता है। इस संबंध में औपचारिक आदेश अलग से जारी किया जाएगा।
मुख्य तथ्य
- 1CBDT ने आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से 21 नवंबर 2026 तक बढ़ाई।
- 2यह विस्तार आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 के अंतर्गत ऑडिट के अधीन व्यक्तियों पर लागू है।
- 3ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 की गई।
- 4यह घोषणा 28 सितंबर 2026 को की गई थी।
- 5इस संबंध में औपचारिक आदेश अलग से जारी किया जाएगा।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
आकलन वर्ष 2026-27 के लिए ऑडिट के अधीन करदाताओं हेतु आयकर रिटर्न दाखिल करने की विस्तारित अंतिम तिथि क्या है?