केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
19 जनवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
CVC — सांविधिक निकाय (CVC अधिनियम 2003); केंद्र सरकार में सतर्कता व भ्रष्टाचार-रोधी शीर्ष निकाय।
क्या हुआ
केंद्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission/CVC) की चर्चा हुई। CVC भारत का सर्वोच्च सतर्कता/भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय है, जो केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध निगरानी करता है। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर 1964 में हुई, व 2003 में इसे वैधानिक दर्जा (CVC अधिनियम) मिला। यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है (केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + सतर्कता आयुक्त), जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व विपक्ष के नेता की समिति की सिफारिश पर करते हैं। यह CBI की भ्रष्टाचार जाँच का अधीक्षण करता है व लोकपाल से समन्वय करता है। यह सुशासन, पारदर्शिता व जवाबदेही से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)।
- 2सर्वोच्च भ्रष्टाचार-निरोधक/सतर्कता निकाय।
- 31964 (संथानम समिति); वैधानिक दर्जा 2003।
- 4नियुक्ति — PM, गृह मंत्री, विपक्ष नेता की समिति।
- 5CBI जाँच का अधीक्षण; लोकपाल समन्वय।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
CVC, संथानम समिति व भ्रष्टाचार राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: CVC — 1964 (संथानम समिति); वैधानिक 2003। बहु-सदस्यीय; CVC + VC। CBI अधीक्षण; लोकपाल समन्वय। भ्रष्टाचार-निरोधक।