संविधान संशोधन विधेयक में परिसीमन और राज्य विधानसभाओं के आकार में बदलाव का प्रस्ताव
15 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
क्या हुआ
प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में एक नए परिसीमन अभ्यास का प्रावधान है, जिससे भारत भर की राज्य विधान सभाओं में सीटों की कुल संख्या में बदलाव हो सकता है। वर्तमान में लोकसभा की सीटें 543 पर स्थिर हैं और 42वें संविधान संशोधन (1976) के तहत राज्य विधानसभा सीटें भी स्थिर हैं, जिसे 84वें संशोधन (2001) द्वारा 2026 तक बढ़ाया गया था। प्रस्तावित विधेयक संकेत देता है कि 2026 के बाद पहली जनगणना (संभवतः 2031) के आधार पर परिसीमन किया जाएगा। इसके प्रमुख निहितार्थ हैं: राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं फिर से खींची जाएंगी, जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार विधानसभा सीटें घट-बढ़ सकती हैं, और यह कार्य परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा। दक्षिणी राज्य ऐतिहासिक रूप से परिसीमन का विरोध करते रहे हैं क्योंकि उनकी बेहतर जनसंख्या नियंत्रण नीति के बावजूद उन्हें सीटें खोने का डर है। यह विधेयक अनुच्छेद 81, 170 और 330 को प्रभावित करता है और संघीय संतुलन तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।