परिसीमन व विधायिकाओं में महिला आरक्षण
16 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
131वां संशोधन — लोकसभा 550 से 850 सीटें (अनुच्छेद 81); परिसीमन आयोग SC न्यायाधीश की अध्यक्षता में।
क्या हुआ
परिसीमन (delimitation) व विधानमंडलों में महिला आरक्षण पर चर्चा हुई। संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 — 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' — लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटें आरक्षित करता है। किंतु यह आरक्षण आगामी जनगणना व उसके आधार पर परिसीमन के बाद ही लागू होगा। परिसीमन निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण है, जो दक्षिणी राज्यों के लिए सीट-संतुलन का संवेदनशील मुद्दा है।
मुख्य तथ्य
- 1परिसीमन व विधानमंडलों में महिला आरक्षण।
- 2106वाँ संशोधन (2023) — नारी शक्ति वंदन अधिनियम।
- 3लोकसभा व विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित।
- 4लागू — जनगणना व परिसीमन के बाद।
- 5परिसीमन — दक्षिणी राज्यों हेतु संवेदनशील।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
परिसीमन, अनुच्छेद 81/82, नारी शक्ति वंदन अधिनियम व संघवाद राजव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: 106वाँ संशोधन (2023) — नारी शक्ति वंदन; 33% महिला आरक्षण। लागू — जनगणना + परिसीमन के बाद। परिसीमन आयोग — अनुच्छेद 82।