25 मार्च 2026 · 25 March 2026अर्थव्यवस्था
सरकार ने विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए
Govt notifies Electricity (Amendment) Rules, 2026
CGP — उद्योगों द्वारा मुख्यतः अपनी खपत हेतु स्थापित विद्युत संयंत्र; विद्युत अधिनियम 2003 के तहत समर्थित।
मुख्य तथ्य
- •विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित।
- •विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए।
- •उपभोक्ता अधिकार; टैरिफ; स्मार्ट मीटरिंग।
- •DISCOMs की वित्तीय सेहत; नवीकरणीय एकीकरण।
- •बिजली — समवर्ती सूची; 24x7 बिजली लक्ष्य।
विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना की चर्चा हुई। ये नियम विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए हैं, जो बिजली क्षेत्र (उत्पादन, पारेषण, वितरण) को नियंत्रित करता है। संशोधनों का उद्देश्य आमतौर पर उपभोक्ता-अधिकार, बिजली-गुणवत्ता, टैरिफ-युक्तिकरण, समय पर भुगतान, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ओपन एक्सेस, स्मार्ट मीटरिंग व वितरण कंपनियों (DISCOMs) की वित्तीय सेहत सुधारना होता है। बिजली समवर्ती सूची का विषय है (केंद्र व राज्य दोनों)। ऐसे सुधार ऊर्जा-पहुँच, हरित-संक्रमण व 24x7 बिजली के लक्ष्य से जुड़े हैं। यह अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व शासन से जुड़ा है।
🎯 परीक्षा में कैसे आएगा
कैप्टिव विद्युत, विद्युत अधिनियम 2003 व ऊर्जा परिवर्तन अर्थव्यवस्था में पूछे जाते हैं।
📚 संबंधित स्थायी GK
विद्युत (संशोधन) नियम 2026 — विद्युत अधिनियम 2003 के तहत। उपभोक्ता अधिकार; DISCOM सेहत; नवीकरणीय; स्मार्ट मीटर। बिजली — समवर्ती सूची।
✨ RajAI— RAS Prelims Expert