सरकार ने विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किए
25 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
CGP — उद्योगों द्वारा मुख्यतः अपनी खपत हेतु स्थापित विद्युत संयंत्र; विद्युत अधिनियम 2003 के तहत समर्थित।
क्या हुआ
विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना की चर्चा हुई। ये नियम विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए हैं, जो बिजली क्षेत्र (उत्पादन, पारेषण, वितरण) को नियंत्रित करता है। संशोधनों का उद्देश्य आमतौर पर उपभोक्ता-अधिकार, बिजली-गुणवत्ता, टैरिफ-युक्तिकरण, समय पर भुगतान, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, ओपन एक्सेस, स्मार्ट मीटरिंग व वितरण कंपनियों (DISCOMs) की वित्तीय सेहत सुधारना होता है। बिजली समवर्ती सूची का विषय है (केंद्र व राज्य दोनों)। ऐसे सुधार ऊर्जा-पहुँच, हरित-संक्रमण व 24x7 बिजली के लक्ष्य से जुड़े हैं। यह अर्थव्यवस्था, ऊर्जा व शासन से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1विद्युत (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित।
- 2विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत बनाए गए।
- 3उपभोक्ता अधिकार; टैरिफ; स्मार्ट मीटरिंग।
- 4DISCOMs की वित्तीय सेहत; नवीकरणीय एकीकरण।
- 5बिजली — समवर्ती सूची; 24x7 बिजली लक्ष्य।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
कैप्टिव विद्युत, विद्युत अधिनियम 2003 व ऊर्जा परिवर्तन अर्थव्यवस्था में पूछे जाते हैं।
स्थायी GK: विद्युत (संशोधन) नियम 2026 — विद्युत अधिनियम 2003 के तहत। उपभोक्ता अधिकार; DISCOM सेहत; नवीकरणीय; स्मार्ट मीटर। बिजली — समवर्ती सूची।