24 फरवरी 2026 · 24 February 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण
संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
Freedom of speech in Parliament
संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा हुई। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों को सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है — सदन या समिति में कही गई किसी बात या दिए गए मत के लिए किसी सदस्य पर न्यायालय में कार्यवाही नहीं की जा सकती। यह स्वतंत्र, निर्भीक बहस व लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है। हालाँकि यह स्वतंत्रता संसदीय कार्यवाही तक सीमित है (सदन के बाहर के बयानों पर सामान्य कानून लागू होते हैं) व सदन के नियमों व अध्यक्ष के अनुशासन के अधीन है। यह संसदीय विशेषाधिकारों (अनुच्छेद 105/194) से जुड़ा है। (अनुच्छेद 121 — संसद में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का प्रतिबंध।)
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