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5 अगस्त 2026 · 5 August 2026

कर्नाटक ने स्कूलों के पास जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया

Karnataka Bans Junk Food Near Schools and Colleges

कर्नाटक ने स्कूलों के पास अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया।

मुख्य तथ्य

  • 50 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध
  • खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल बाल आहार) विनियम 2020 के अनुसार
  • नियमित निरीक्षण और अनिवार्य सूचना पट्टिकाएं
  • उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई
कर्नाटक सरकार ने बच्चों और किशोरों में स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित करने के लिए यह कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत जारी निर्देशों में कैंटीन, बेकरी, रेस्तरां और फूड स्टॉल्स को पालन करना अनिवार्य किया गया है। निरीक्षणों से पता चला कि कई संस्थानों में भोजन में परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट जैसे सफेद ब्रेड, पास्ता और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अधिकता थी, जो रक्त शर्करा तेजी से बढ़ाते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाएंगे और उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

🎯 परीक्षा में कैसे आएगा

सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और शैक्षणिक संस्थानों में भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे का अनुप्रयोग।

📚 संबंधित स्थायी GK

भारत में खाद्य सुरक्षा का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा किया जाता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है।

✨ RajAI— RAS Prelims Expert

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