कर्नाटक ने स्कूलों के पास जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया
5 अगस्त 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
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कर्नाटक ने स्कूलों के पास अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया।
क्या हुआ
कर्नाटक सरकार ने बच्चों और किशोरों में स्वस्थ खान-पान की आदतें विकसित करने के लिए यह कदम उठाया है। खाद्य सुरक्षा मानकों के तहत जारी निर्देशों में कैंटीन, बेकरी, रेस्तरां और फूड स्टॉल्स को पालन करना अनिवार्य किया गया है। निरीक्षणों से पता चला कि कई संस्थानों में भोजन में परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट जैसे सफेद ब्रेड, पास्ता और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की अधिकता थी, जो रक्त शर्करा तेजी से बढ़ाते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाएंगे और उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य तथ्य
- 150 मीटर के दायरे में HFSS खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध
- 2खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूल बाल आहार) विनियम 2020 के अनुसार
- 3नियमित निरीक्षण और अनिवार्य सूचना पट्टिकाएं
- 4उल्लंघन पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और शैक्षणिक संस्थानों में भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे का अनुप्रयोग।
स्थायी GK: भारत में खाद्य सुरक्षा का विनियमन खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा किया जाता है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है।