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5 अगस्त 2026 · 5 August 2026⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण

कर्नाटक ने स्कूलों और कॉलेजों के पास जंक फूड पर प्रतिबंध लगाया

Karnataka Bans Junk Food Sales Around Educational Institutions

कर्नाटक ने छात्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगाया।

मुख्य तथ्य

  • एचएफएसएस खाद्य पदार्थों की बिक्री, वितरण, विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध
  • 50 मीटर के दायरे तक विस्तारित कवरेज
  • खाद्य व्यवसायी संचालकों के लिए लाइसेंसिंग अनिवार्य
  • नियमित निरीक्षण और उल्लंघन के लिए दंड
कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन (एफडीए) ने शैक्षणिक संस्थानों में एचएफएसएस खाद्य पदार्थों के विरुद्ध प्रतिबंध लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह पहल खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूलों में बच्चों के लिए सुरक्षित खाद्य और संतुलित आहार) विनियम, 2020 के अनुसार है। विभागीय निरीक्षणों में पाया गया कि कई संस्थानों में सफेद ब्रेड, पास्ता और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों जैसे परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में थे। खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 का पालन करना होगा और आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने होंगे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियमित निरीक्षण करेंगे और उल्लंघन के लिए कार्रवाई की जाएगी।

🎯 परीक्षा में कैसे आएगा

राज्य स्तर पर जनस्वास्थ्य नीति और खाद्य सुरक्षा विनियम; बालकल्याण योजनाओं की बेहतरी के लिए प्रशासनिक उपाय।

📚 संबंधित स्थायी GK

भारत में खाद्य सुरक्षा मानक केंद्रीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

✨ RajAI— RAS Prelims Expert

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