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राष्ट्रीय · राजव्यवस्था

केरल का नाम बदलकर 'केरलम'

28 फरवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

याद रखें · एक पंक्ति में

केंद्रीय कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी (अनुच्छेद 3)।

क्या हुआ

24 फरवरी 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य का नाम बदलकर 'केरलम' करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी; विधेयक 'केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026'। यह अनुच्छेद 3 के तहत है। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था। अनुच्छेद 3 के तहत विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से संसद में पेश होकर साधारण बहुमत से पारित होता है।

मुख्य तथ्य

  1. 1नया नाम: केरलम
  2. 2विधेयक: केरल (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2026
  3. 3प्रावधान: अनुच्छेद 3

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया।

स्थायी GK: अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण व नाम परिवर्तन से संबंधित है।

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