राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA)
2 जनवरी 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
NIA — NIA अधिनियम 2008 के तहत (26/11 के बाद); आतंकवाद व राष्ट्रीय सुरक्षा अपराधों की जांच।
क्या हुआ
राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) की चर्चा हुई। NIA भारत की प्रमुख केंद्रीय आतंकवाद-रोधी जाँच एजेंसी है, जिसकी स्थापना 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद NIA अधिनियम, 2008 के तहत हुई। यह आतंकवाद, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों, आतंकी-वित्तपोषण, मानव/हथियार/नकली मुद्रा तस्करी व साइबर-आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जाँच राज्यों से विशेष अनुमति के बिना भी कर सकती है ('संघीय' एजेंसी)। 2019 के संशोधन ने इसका अधिकार-क्षेत्र विदेश में किए गए अपराधों तक भी बढ़ाया। यह गृह मंत्रालय के अधीन है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा व 'आतंकवाद पर शून्य सहनशीलता' से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)।
- 2NIA अधिनियम 2008 (मुंबई हमलों के बाद)।
- 3आतंकवाद/राष्ट्र-विरोधी अपराधों की संघीय जाँच।
- 42019 संशोधन — विदेश तक अधिकार-क्षेत्र।
- 5गृह मंत्रालय; आंतरिक सुरक्षा।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
NIA, NIA अधिनियम 2008 व आतंकवाद-रोधी राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: NIA — NIA अधिनियम 2008 (मुंबई हमलों के बाद); संघीय आतंकवाद-रोधी एजेंसी। 2019 संशोधन — विदेश तक अधिकार-क्षेत्र। गृह मंत्रालय।