संसद विशेष सत्र: लोकसभा में महिला आरक्षण कानून में संशोधन के तीन विधेयकों पर मतदान
17 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
क्या हुआ
17 अप्रैल 2025 को लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया जिसमें महिला आरक्षण अधिनियम (संविधान 106वां संशोधन अधिनियम, 2023) से संबंधित तीन संशोधन विधेयकों पर मतदान हुआ। यह अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है। मूल अधिनियम में आरक्षण को अगली जनगणना के बाद परिसीमन से जोड़ा गया था, जिससे दक्षिणी राज्यों में सीटें घटने की आशंका उत्पन्न हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने 16-17 अप्रैल को स्पष्ट किया कि नई परिसीमन प्रक्रिया दक्षिणी राज्यों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करेगी। तीन संशोधन विधेयकों का उद्देश्य आरक्षण लागू करने की शर्तों में बदलाव और क्षेत्रीय समानता सुनिश्चित करना है। महिला आरक्षण अधिनियम मूलतः सितंबर 2023 के विशेष संसद सत्र में पारित हुआ था। यह मामला संविधान के अनुच्छेद 82, 170 और 330 से जुड़ा है। यह विषय संवैधानिक कानून, संघवाद, लैंगिक नीति और चुनावी सुधारों की दृष्टि से RAS परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।