राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2025 विधानसभा में पेश
3 सितंबर 2025 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
सितंबर 2025 में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने विधानसभा में कोचिंग सेंटर नियंत्रण विधेयक पेश किया।
क्या हुआ
3 सितंबर 2025 को पेश इस विधेयक में एकमुश्त फीस पर रोक, न्यूनतम चार किस्तों में फीस, न्यूनतम छात्र पंजीकरण 50 से बढ़ाकर 100 करना, तथा पहले व दूसरे उल्लंघन पर घटा हुआ जुर्माना शामिल है। कोचिंग संस्थानों को छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता रखना भी अनिवार्य होगा।
मुख्य तथ्य
- 1एकमुश्त फीस लेने पर प्रतिबंध, न्यूनतम 4 किस्तें अनिवार्य
- 2न्यूनतम छात्र पंजीकरण 50 से बढ़ाकर 100
- 3मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता रखना अनिवार्य
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
राज्य के हालिया विधेयकों के प्रावधान (जुर्माना राशि, प्रतिशत सीमाएं) RAS मुख्य परीक्षा में विस्तार से पूछे जा सकते हैं।
स्थायी GK: कोटा राजस्थान का सबसे बड़ा कोचिंग हब है, जिसे 'शिक्षा नगरी' भी कहा जाता है।