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राजस्थान · राजव्यवस्था

राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान तथा कारखाना (संशोधन) अध्यादेश लागू

27 अक्टूबर 2025 · Raj Study संपादकीय टीम

याद रखें · एक पंक्ति में

अक्टूबर 2025 में 27 अक्टूबर से दो अध्यादेश लागू हुए- राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (संशोधन) अध्यादेश तथा राजस्थान कारखाना (संशोधन) नियम, 2025।

क्या हुआ

पहले अध्यादेश में बाल श्रम की न्यूनतम आयु 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष की गई, किशोर की परिभाषा '12-15 वर्ष' से बदलकर '14-18 वर्ष' की गई, दैनिक कार्य समय अधिकतम 9 से बढ़ाकर 10 घंटे तथा त्रैमासिक ओवरटाइम सीमा 90 से बढ़ाकर 144 घंटे कर दी गई। दूसरे अध्यादेश (केंद्र सरकार के अनुपालन सरलीकरण व विनियमन-मुक्ति डॉकेट के तहत) में महिलाओं को विशिष्ट कारखानों में कार्य की अनुमति दी गई तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर अन्य के लिए सुरक्षा उपकरण अनिवार्य किए गए।

मुख्य तथ्य

  1. 1प्रभावी तिथि: 27 अक्टूबर 2025 (दोनों अध्यादेश)।
  2. 2बाल श्रम न्यूनतम आयु: 12 से बढ़ाकर 14 वर्ष।
  3. 3त्रैमासिक ओवरटाइम सीमा: 90 से बढ़ाकर 144 घंटे।

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

राज्य के श्रम कानून संशोधनों की तुलनात्मक तालिका (पुराना बनाम नया प्रावधान) RAS मुख्य परीक्षा के श्रम एवं रोजगार प्रश्नपत्र में पूछी जाती है।

स्थायी GK: श्रम कानूनों में सुधार केंद्र सरकार के चार श्रम संहिता (मजदूरी, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा) के व्यापक ढांचे से जुड़े हैं।

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