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राजस्थान · राजव्यवस्था

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियमों में संशोधन स्वीकृत

19 सितंबर 2025 · Raj Study संपादकीय टीम

याद रखें · एक पंक्ति में

सितंबर 2025 में कैबिनेट ने मृतक कर्मचारी के माता-पिता को पारिवारिक पेंशन बढ़ाने संबंधी नियम संशोधन को मंजूरी दी।

क्या हुआ

19 सितंबर 2025 की कैबिनेट बैठक में नियम 62(IV) को निरस्त कर अब माता-पिता को नियम 62(II) के तहत बढ़ी हुई पेंशन (अधिकतम 50% तक) मिलेगी, जो पहले 30% थी। साथ ही नियम 67 में संशोधन से मानसिक/शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित पुत्र/पुत्री को विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी।

मुख्य तथ्य

  1. 1माता-पिता की पारिवारिक पेंशन 30% से बढ़ाकर 50% तक
  2. 2नियम 62(IV) निरस्त किया गया
  3. 3दिव्यांग संतान को विवाह बाद भी पेंशन (नियम 67 संशोधन)

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

राज्य सेवा नियमों में हालिया संशोधन (प्रतिशत व नियम संख्या) RAS मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं।

स्थायी GK: राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति लाभ व्यवस्था को नियंत्रित करता है।

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