राजस्थान कैबिनेट: अनुकंपा नियुक्ति में पुत्रवधू शामिल, एकल महिलाओं को छह बार CCL
20 अगस्त 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
राजस्थान में अब मृत सरकारी कर्मचारी की पात्र आश्रित पुत्रवधू भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्र होगी (कैबिनेट, 13 अगस्त 2026)।
क्या हुआ
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 13 अगस्त 2026 को हुई राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान सेवा नियम, 1951 सहित सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब मृत सरकारी कर्मचारी की पात्र आश्रित पुत्रवधू को भी अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार में लिया जाएगा। एकल महिला कर्मचारी साल में तीन के बजाय छह बार चाइल्ड केयर लीव ले सकेंगी। इसी बैठक में राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक, 2026 के प्रारूप और राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक, 2026 को भी मंजूरी मिली।
मुख्य तथ्य
- 1कैबिनेट बैठक: 13 अगस्त 2026, अध्यक्षता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
- 2मृत कर्मचारी की पात्र आश्रित पुत्रवधू अनुकंपा नियुक्ति के दायरे में
- 3एकल महिला कर्मचारी: साल में 3 के बजाय 6 बार चाइल्ड केयर लीव
- 4बदलाव राजस्थान सेवा नियम, 1951 सहित सेवा नियमों में
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है कि राजस्थान में अनुकंपा नियुक्ति के लिए किस नए संबंधी को जोड़ा गया या एकल महिलाओं को अब कितनी बार CCL मिलेगी।
स्थायी GK: इसी बैठक में मंजूर राजस्थान UCC विधेयक 2026 के प्रारूप में जनजातीय समुदायों को दायरे से बाहर रखा गया है, और वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 में 29 वृक्ष प्रजातियों को संरक्षण हेतु प्रस्तावित किया गया है।