RTE अधिनियम, 2009 व सामाजिक समावेशन
30 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
RTE अधिनियम — अनुच्छेद 21A (86वां संशोधन, 2002); 6-14 वर्ष; धारा 12(1)(c) — 25% EWS आरक्षण।
क्या हुआ
शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 व सामाजिक समावेशन पर चर्चा हुई। RTE अधिनियम 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, जो 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा जोड़े गए अनुच्छेद 21A से उत्पन्न होता है। इसकी एक प्रमुख विशेषता निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिए 25% सीटों का आरक्षण है, जो सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देता है। यह शिक्षा में समानता, गुणवत्ता व पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास है।
मुख्य तथ्य
- 1RTE अधिनियम 2009 व सामाजिक समावेशन।
- 2अनुच्छेद 21A — 86वाँ संशोधन (2002)।
- 36-14 वर्ष — निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा।
- 4निजी विद्यालयों में 25% EWS आरक्षण।
- 5शिक्षा में समानता, गुणवत्ता, पहुँच।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
RTE अधिनियम, अनुच्छेद 21A व 86वां संशोधन राजव्यवस्था/शिक्षा में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: RTE अधिनियम 2009; अनुच्छेद 21A (86वाँ संशोधन, 2002)। 6-14 वर्ष — निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। 25% EWS आरक्षण (निजी विद्यालय)। NEP 2020।