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राष्ट्रीय · राजव्यवस्था

SC ने मनमानी विकलांगता सीमा रद्द की

28 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

याद रखें · एक पंक्ति में

RPwD अधिनियम 2016 केवल 40% न्यूनतम बेंचमार्क निर्धारित करता है; 60% सीमा अनुच्छेद 14/16 का उल्लंघन।

क्या हुआ

सर्वोच्च न्यायालय ने दिव्यांगता पर मनमानी 'सीमा' (ceiling) को रद्द किया। मामला दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (RPwD), 2016 के तहत कुछ पदों/अवसरों के लिए दिव्यांगता प्रतिशत की मनमानी ऊपरी सीमा से संबंधित था, जो योग्य दिव्यांग व्यक्तियों को अनुचित रूप से बाहर करती थी। SC ने इसे समानता (अनुच्छेद 14), गैर-भेदभाव व सम्मानपूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) के विरुद्ध माना। न्यायालय ने उचित आवास (reasonable accommodation) व समावेशन के सिद्धांत पर बल दिया। यह दिव्यांग अधिकारों व सामाजिक न्याय को मज़बूत करता है।

मुख्य तथ्य

  1. 1SC ने मनमानी दिव्यांगता सीमा रद्द की।
  2. 2RPwD अधिनियम 2016 के तहत मामला।
  3. 3मनमानी सीमा — योग्य दिव्यांगों को बाहर करती थी।
  4. 4अनुच्छेद 14 व 21 के विरुद्ध।
  5. 5उचित आवास व समावेशन का सिद्धांत।

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

RPwD अधिनियम 2016, बेंचमार्क विकलांगता व अनुच्छेद 14/16 राजव्यवस्था में पूछे जाते हैं।

स्थायी GK: RPwD अधिनियम 2016 — 21 दिव्यांगताएँ; उचित आवास। अनुच्छेद 14 (समानता), 21 (सम्मान)। बेंचमार्क दिव्यांगता (40%+)।

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