SC ने सभी दत्तक माताओं हेतु मातृत्व अवकाश का आदेश दिया
19 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
न्यायालय — दत्तक माताओं को मातृत्व अवकाश; मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 की व्याख्या।
क्या हुआ
सर्वोच्च न्यायालय ने सभी दत्तक (adoptive) माताओं के लिए मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 कामकाजी महिलाओं को सवेतन मातृत्व अवकाश (वर्तमान में 26 सप्ताह) देता है। न्यायालय ने दत्तक माताओं को भी इस लाभ का हकदार माना, यह कहते हुए कि बच्चे की देखभाल व बंधन के लिए जैविक व दत्तक माताओं में भेद अनुचित है। यह समानता (अनुच्छेद 14), मातृत्व की गरिमा व बाल कल्याण से जुड़ा है। यह महिलाओं के श्रम अधिकारों व लैंगिक न्याय को मज़बूत करता है।
मुख्य तथ्य
- 1SC ने दत्तक माताओं को मातृत्व अवकाश का अधिकार दिया।
- 2मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 — सवेतन अवकाश (26 सप्ताह)।
- 3जैविक व दत्तक माताओं में भेद अनुचित।
- 4अनुच्छेद 14 (समानता); मातृत्व की गरिमा।
- 5महिला श्रम अधिकार व लैंगिक न्याय।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दत्तक माताएं व अनुच्छेद 21 राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 (2017 संशोधन — 26 सप्ताह)। दत्तक माताएँ — समान अधिकार। अनुच्छेद 14; अनुच्छेद 42 (DPSP)।