SC ने दिव्यांग-अनुकूल जेल सुधार हेतु समिति बनाई
22 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
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समिति — जस्टिस एस. रवींद्र भट की अध्यक्षता; दिव्यांग कैदियों हेतु अनुच्छेद 14, 21 के तहत अधिकार।
क्या हुआ
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांग-हितैषी (disabled-friendly) जेल सुधारों हेतु एक समिति गठित करने की चर्चा हुई। दिव्यांग कैदियों को जेलों में सुलभ अवसंरचना (रैंप, शौचालय, सहायक उपकरण), चिकित्सा देखभाल, संचार-सहायता व सम्मानजनक उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रायः कमी रहती है। SC की समिति जेलों को दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 व 'उचित आवास' (reasonable accommodation) के सिद्धांतों के अनुरूप बनाने हेतु दिशानिर्देश/सुधार सुझाएगी। यह जीवन व गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता (अनुच्छेद 14), दिव्यांग अधिकार व जेल सुधार से जुड़ा है। यह न्यायपालिका, सामाजिक न्याय व मानवाधिकार से जुड़ा है।
मुख्य तथ्य
- 1SC ने दिव्यांग-हितैषी जेल सुधारों हेतु समिति बनाई।
- 2दिव्यांग कैदियों को सुलभ अवसंरचना/देखभाल चाहिए।
- 3RPwD अधिनियम 2016; उचित आवास।
- 4जीवन व गरिमा (अनुच्छेद 21); समानता (अनुच्छेद 14)।
- 5जेल सुधार; सामाजिक न्याय; मानवाधिकार।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
RPwD अधिनियम, अनुच्छेद 14/21 व जेल सुधार राजव्यवस्था में पूछे जाते हैं।
स्थायी GK: RPwD अधिनियम 2016 — उचित आवास; सुलभता। जेल सुधार; अनुच्छेद 21/14। दिव्यांग कैदी अधिकार। मॉडल जेल मैनुअल।