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राष्ट्रीय · राजव्यवस्था

SC ने दिव्यांग-अनुकूल जेल सुधार हेतु समिति बनाई

22 अप्रैल 2026 · Raj Study संपादकीय टीम

याद रखें · एक पंक्ति में

समिति — जस्टिस एस. रवींद्र भट की अध्यक्षता; दिव्यांग कैदियों हेतु अनुच्छेद 14, 21 के तहत अधिकार।

क्या हुआ

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिव्यांग-हितैषी (disabled-friendly) जेल सुधारों हेतु एक समिति गठित करने की चर्चा हुई। दिव्यांग कैदियों को जेलों में सुलभ अवसंरचना (रैंप, शौचालय, सहायक उपकरण), चिकित्सा देखभाल, संचार-सहायता व सम्मानजनक उपचार की आवश्यकता होती है, जिसकी प्रायः कमी रहती है। SC की समिति जेलों को दिव्यांगजन अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016 व 'उचित आवास' (reasonable accommodation) के सिद्धांतों के अनुरूप बनाने हेतु दिशानिर्देश/सुधार सुझाएगी। यह जीवन व गरिमा का अधिकार (अनुच्छेद 21), समानता (अनुच्छेद 14), दिव्यांग अधिकार व जेल सुधार से जुड़ा है। यह न्यायपालिका, सामाजिक न्याय व मानवाधिकार से जुड़ा है।

मुख्य तथ्य

  1. 1SC ने दिव्यांग-हितैषी जेल सुधारों हेतु समिति बनाई।
  2. 2दिव्यांग कैदियों को सुलभ अवसंरचना/देखभाल चाहिए।
  3. 3RPwD अधिनियम 2016; उचित आवास।
  4. 4जीवन व गरिमा (अनुच्छेद 21); समानता (अनुच्छेद 14)।
  5. 5जेल सुधार; सामाजिक न्याय; मानवाधिकार।

परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है

RPwD अधिनियम, अनुच्छेद 14/21 व जेल सुधार राजव्यवस्था में पूछे जाते हैं।

स्थायी GK: RPwD अधिनियम 2016 — उचित आवास; सुलभता। जेल सुधार; अनुच्छेद 21/14। दिव्यांग कैदी अधिकार। मॉडल जेल मैनुअल।

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