SC दर्जा व धार्मिक धर्मांतरण
26 मार्च 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 की धारा 3 — SC दर्जा हेतु हिंदू, सिख या बौद्ध मानना अनिवार्य।
क्या हुआ
अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा व धार्मिक धर्मांतरण का मुद्दा चर्चा में रहा। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के अनुसार, केवल हिंदू (बाद में सिख व बौद्ध भी जोड़े गए) धर्म के व्यक्ति ही SC का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई SC व्यक्ति इस्लाम या ईसाई धर्म अपना ले तो उसका SC दर्जा (व आरक्षण लाभ) समाप्त हो जाता है, यद्यपि सामाजिक भेदभाव प्रायः बना रहता है। इस मुद्दे की जाँच हेतु आयोग बने हैं। यह सामाजिक न्याय, समानता (अनुच्छेद 14, 15, 25) व आरक्षण के आधार से जुड़ी जटिल बहस है।
मुख्य तथ्य
- 1SC दर्जा व धार्मिक धर्मांतरण का मुद्दा।
- 2SC आदेश 1950 — केवल हिंदू, सिख, बौद्ध।
- 3इस्लाम/ईसाई धर्म अपनाने पर SC दर्जा समाप्त।
- 4सामाजिक भेदभाव प्रायः बना रहता है।
- 5अनुच्छेद 14, 15, 25, 341; आरक्षण आधार।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
अनुच्छेद 341, 1950 आदेश व SC/ST दर्जा राजव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।
स्थायी GK: SC आदेश 1950 — हिंदू, सिख, बौद्ध। धर्मांतरण पर SC दर्जा समाप्त। अनुच्छेद 14, 15, 25, 341। आरक्षण आधार।