GST परिषद ने अनुपालन आसान बनाने हेतु कर दरों को तर्कसंगत बनाया
1 जून 2026 · Raj Study संपादकीय टीम
याद रखें · एक पंक्ति में
जून 2026 में, GST परिषद ने अनुपालन आसान बनाने और उपभोक्ता कीमतों को स्थिर करने हेतु आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं पर तर्कसंगत कर दरों की घोषणा की।
क्या हुआ
GST परिषद ने आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की एक श्रृंखला पर कर दरों में तर्कसंगतता लाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य व्यवसायों, विशेष रूप से लघु व मध्यम उद्यमों पर अनुपालन बोझ कम करना और सभी राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की उपभोक्ता कीमतों को स्थिर रखना है।
मुख्य तथ्य
- 1दर तर्कसंगतकरण का लक्ष्य आवश्यक वस्तुएं व सेवाएं
- 2उद्देश्य: व्यवसायों पर अनुपालन बोझ कम करना
- 3उद्देश्य: विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ता कीमतों को स्थिर रखना
- 4निर्णय GST परिषद तंत्र के माध्यम से लिया गया
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
GST परिषद का संवैधानिक आधार (अनुच्छेद 279A), संरचना (केंद्रीय वित्त मंत्री + राज्य वित्त मंत्री) व मतदान भार (केंद्र 1/3, राज्य 2/3) याद रखें।
स्थायी GK: भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ; GST परिषद अनुच्छेद 279A के तहत एक संवैधानिक निकाय है जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।