मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति-2025 की घोषणा
5 अक्टूबर 2025 · Raj Study संपादकीय टीम
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अक्टूबर 2025 में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने राजस्थान की मोटर वाहन एग्रीगेटर नीति-2025 की घोषणा की।
क्या हुआ
यह नीति केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 1 जुलाई 2025 को जारी 'मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025' के अनुरूप राज्य में लागू की जाएगी, जिससे ओला, उबर जैसी एग्रीगेटर सेवाओं का नियमन सुदृढ़ होगा।
मुख्य तथ्य
- 1घोषणाकर्ता: उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा।
- 2आधार: केंद्रीय 'मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2025' (1 जुलाई 2025)।
- 3उद्देश्य: राज्य में एग्रीगेटर सेवाओं का नियमन।
परीक्षा में ऐसे पूछा जा सकता है
केंद्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप राज्यों द्वारा बनाई गई नीतियां RAS परीक्षा में केंद्र-राज्य समन्वय के उदाहरण के रूप में पूछी जा सकती हैं।
स्थायी GK: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत राज्य सरकारों को वाहन एग्रीगेटरों के लाइसेंसिंग व नियमन की शक्ति प्राप्त है।