मुख्य सामग्री पर जाएं
27 अप्रैल 2026 · 27 April 2026अर्थव्यवस्था⭐ परीक्षा में महत्वपूर्ण

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया

RBI cancels Paytm Payments Bank licence

पेमेंट्स बैंक — नचिकेत मोर समिति (2014) की सिफारिश; जमा सीमा ₹2 लाख; ऋण नहीं दे सकते।

मुख्य तथ्य

  • RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की।
  • भुगतान बैंक — जमा स्वीकार, ऋण नहीं।
  • कारण — KYC/डेटा/अनुपालन खामियाँ।
  • नचिकेत मोर समिति की सिफारिश।
  • RBI — सख्त नियामक; ग्राहक सुरक्षा।
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द/प्रतिबंधित किए जाने की चर्चा हुई। भुगतान बैंक (payments bank) एक विशेष प्रकार का बैंक है जो जमा (सीमित राशि) स्वीकार कर सकता है व भुगतान सेवाएँ दे सकता है, पर ऋण जारी नहीं कर सकता (नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर शुरू)। RBI ने नियामक अनुपालन में खामियों (KYC, डेटा, मनी लॉन्ड्रिंग चिंताओं) के कारण कार्रवाई की। यह दर्शाता है कि RBI एक सख्त नियामक है जो वित्तीय स्थिरता व ग्राहक सुरक्षा को प्राथमिकता देता है।

🎯 परीक्षा में कैसे आएगा

पेमेंट्स बैंक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 व नचिकेत मोर समिति अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण हैं।

📚 संबंधित स्थायी GK

भुगतान बैंक — जमा स्वीकार, ऋण नहीं; नचिकेत मोर समिति। RBI — बैंकिंग नियामक (1935)। उदाहरण — एयरटेल, इंडिया पोस्ट, पेटीएम भुगतान बैंक।

✨ RajAI— RAS Prelims Expert

संबंधित समसामयिकी

इस विषय को और गहराई से पढ़ें →